राकांपा के योग्य सांसदों के खिलाफ अयोग्यता याचिका क्यों दायर की गयी: सुप्रिया सुले
शरद पवार के नेतृत्व वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) की लोकसभा सदस्य सुप्रिया सुले ने बृहस्पतिवार को इस बात पर आश्चर्य जताया कि महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार के नेतृत्व वाले प्रतिद्वंद्वी गुट ने सांसद श्रीनिवास पाटिल, मोहम्मद फैजल, फौजिया खान और वंदना चव्हाण को अयोग्य ठहराने की मांग क्यों की है। पढ़िए डाईनामाइट न्यूज़ की पूरी रिपोर्ट
पुणे: शरद पवार के नेतृत्व वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) की लोकसभा सदस्य सुप्रिया सुले ने बृहस्पतिवार को इस बात पर आश्चर्य जताया कि महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार के नेतृत्व वाले प्रतिद्वंद्वी गुट ने सांसद श्रीनिवास पाटिल, मोहम्मद फैजल, फौजिया खान और वंदना चव्हाण को अयोग्य ठहराने की मांग क्यों की है।
सुप्रिया सुले ने कहा कि ये सभी सांसद कुशलतापूर्वक अपना काम कर रहे हैं।
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सुले ने उन खबरों पर यह टिप्पणी की, जिसमें कहा गया है कि अजित पवार गुट ने लोकसभा सदस्य श्रीनिवास पाटिल (सतारा से), मोहम्मद फैजल (लक्षद्वीप से) के अलावा साथ ही राज्यसभा सदस्य फौजिया खान और वंदना चव्हाण को अयोग्य ठहराने की मांग करते हुए एक याचिका दायर की है।
इस याचिका में पार्टी के संस्थापक एवं राज्यसभा सदस्य शरद पवार, लोकसभा में बारामती का प्रतिनिधित्व करने वालीं सुले और शिरूर से लोकसभा सदस्य अमोल कोल्हे का नाम शामिल नहीं किया गया है।
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डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के अनुसार सुले ने यहां संवाददाताओं से कहा, ‘‘ आश्चर्य है कि पाटिल, खान और चव्हाण के खिलाफ अयोग्यता की याचिका क्यों दायर की गई जो वर्तमान में कुशलता से काम कर रहे हैं। पाटिल 83 साल के हैं। वह बहुत कुशल हैं और पूरा महाराष्ट्र सांसद के रूप में उनके काम को जानता है। 83 साल के एक व्यक्ति के खिलाफ याचिका एक नयी बात है जिसे मैं देख रही हूं।