Crime in Nainital: युवती को शादी का झांसा देकर किया था दुष्कर्म, कोर्ट ने सुनाई ये सजा

डीएन ब्यूरो

नैनीताल के जिला एवं सत्र न्यायाधीश / विशेष न्यायाधीश (एससीएसटी एक्ट) नैनीताल सुबीर कुमार की अदालत ने अनुसूचित जाति की युवती को शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने के आरोपी युवक को सजा सुनाई हैं। पढ़िये डाइनामाइट न्यूज़ की पूरी रिपोर्ट

दलित के साथ दुष्कर्म
दलित के साथ दुष्कर्म


नैनीताल: जिला एवं सत्र न्यायाधीश / विशेष न्यायाधीश (एससीएसटी एक्ट) नैनीताल सुबीर कुमार की अदालत ने अनुसूचित जाति की युवती को शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने के आरोपी युवक को आजीवन कठोर कारावास की सजा सुनाई है।

डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के अनुसार युवक ने पीड़िता को शादी का झांसा देकर कई बार उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने एवं बाद में जाति के आधार पर शादी से मुकर गया।

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न्यायालय में सुनवाई के दौरान बताया गया कि आरोपी नितीश नैनवाल पुत्र लीलाधर नैनवाल निवासी ग्राम ढिकुली गर्जिया को धारा-376(2) एससीएसटी एक्ट के अन्तर्गत दोषी करार कर न्यायिक हिरासत में लेकर जेल भेजा।

मामले में पीडिता द्वारा 15 फरवरी 2022 को थाना रामनगर में इस आशय की रिपोर्ट दर्ज करायी था कि आरोपी ने पीड़िता के साथ पिछले दो सालों से शारीरिक संबंध बनाये, रिपोर्टकर्ता ने सोचा कि यह मेरे साथ शादी करेगा। अब वह शादी के लिए मना कर रहा है, नितिश रिपोर्टकर्ता को सात फरवरी को यह कहकर अपने साथ जिम कॉर्बेट सफारी पर ले गया कि उसके कुछ दोस्त, लड़किया भी आ रही है, परन्तु ऐसा कुछ नहीं हुआ, जब इसके साथ जिम कॉर्बेट गयी तो अभियुक्त ने पीड़िता से कहा कि यह लोग यानि कि उसके दोस्त दूसरी गाड़ी से आ रहे है।

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 साथ ही यह नहीं बताया था कि सफारी नाईट स्टे है और पीड़िता से कहा कि शाम को वापस आ जायेंगे, लेकिन अभियुक्त द्वारा पीड़िता को जूस में कुछ नशीला पदार्थ मिलाकर पिला दिया और बेहोशी हालत में शारीरिक संबंध बनाये। दिनांक 08. 02.2022 को पीड़िता के घरवालों ने धनगड़ी गेट पर पीड़िता बेहोशी हालत पर पाया और अभियुक्त व पीड़िता के परिवार वाले दोनों लोगों को पुलिस चौकी गर्जिया ले गए। पूछताछ करने पर अभियुक्त पीड़िता से 7 दिन के अंदर शादी करने के लिए तैयार हो गया और उसके बाद गर्जिया चौकी से ही पीड़िता को अपने साथ ले जाकर अन्य होटलों में उसके साथ शारीरिक संबंध बनाये। 7 दिन व्यतीत होने पर के बाद भी पीड़िता के साथ कोर्ट मैरिज करने से इंकार कर दिया। बोला कि तुम शिल्पकार परिवार से हो, में ब्राहाण परिवार से हूँ, शादी नहीं हो सकती है. शुरूआत में कहा था कि मैं जाति पात नहीं मानता हूँ और शादी करूंगा।










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