गोरखपुर: दुष्कर्म के दोषी पर कोर्ट का चार साल बाद आया फैसला, ये सुनाई सजा

डीएन ब्यूरो

गोरखपुर में दुष्कर्म के दोषी को कोर्ट ने कड़ी सजा सुनाई हैं। पढ़िये डाइनामाइट न्यूज़ की पूरी रिपोर्ट

काल्पनिक दृश्य
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गोरखपुर: जिले की एक अदालत ने 2020 में दर्ज दुष्कर्म के एक मामले में बजरंगी नाम के एक व्यक्ति को दोषी ठहराया है। अदालत ने दोषी को 14 साल की कैद और 1.07 लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है।

यह फैसला पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश द्वारा चलाए जा रहे "ऑपरेशन कनविक्शन" अभियान के तहत आया है। इस अभियान का उद्देश्य अपराधियों को तेजी से न्याय दिलाना है।

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डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के अनुसार गोरखपुर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ गौरव ग्रोवर के निर्देशन में कैम्पियरगंज थाने के प्रभारी निरीक्षक राकेश रोशन, थाने के पैरोकार और मॉनिटरिंग सेल ने मामले की प्रभावी पैरवी की।

दोषसिद्धि में योगदान

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इस मामले में ADGC श्री रविंद्र यादव का महत्वपूर्ण योगदान रहा। यह मामला 2020 में कैम्पियरगंज थाने में दर्ज किया गया था। बजरंगी पर एक महिला के साथ दुष्कर्म करने का आरोप था। अदालत ने सबूतों और गवाहों के बयानों के आधार पर बजरंगी को दोषी पाया।

यह फैसला पीड़ितों को न्याय दिलाने और अपराधियों को सख्त संदेश देने में महत्वपूर्ण है।










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