दिल्ली सरकार की अधिवक्ता कल्याण योजना के तहत पंजीकरण की समय सीमा 10 अप्रैल तक बढ़ाई गई
वकीलों के लिए दिल्ली सरकार की समूह बीमा योजना का लाभ उठाने के लिए पंजीकरण की समय सीमा 10 अप्रैल तक बढ़ा दी गई है। शुक्रवार को जारी एक आधिकारिक बयान में यह जानकारी दी गई है।
नई दिल्ली: वकीलों के लिए दिल्ली सरकार की समूह बीमा योजना का लाभ उठाने के लिए पंजीकरण की समय सीमा 10 अप्रैल तक बढ़ा दी गई है। शुक्रवार को जारी एक आधिकारिक बयान में यह जानकारी दी गई है।
दिल्ली बार काउंसिल में नामांकित वकील मुख्यमंत्री अधिवक्ता कल्याण योजना के लिए पंजीकरण कर सकते हैं, जिसके तहत उन्हें 10 लाख रुपये का समूह (जीवन) बीमा और स्वयं, पति या पत्नी और 25 वर्ष तक की आयु के दो आश्रित बच्चों के लिए समूह मेडिक्लेम पॉलिसी प्रदान की जाती है।
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दिल्ली के कानून मंत्री कैलाश गहलोत ने कहा, ‘‘हमने योजना के तहत पंजीकरण की तारीख बढ़ा दी है ताकि अधिक से अधिक अधिवक्ता इसका लाभ उठा सकें।’’
सरकार ने स्पष्ट किया है कि योजना के तहत वर्ष 2023-24 के लिए वकीलों को नए सिरे से पंजीकरण कराना अनिवार्य है। जिन लोगों ने 2020 और 2022 में इस योजना के तहत पहले ही आवेदन कर दिया है, उन्हें इसके लाभों का फायदा उठाने के लिए नए सिरे से आवेदन करने की जरूरत है।
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बयान के अनुसार, अरविंद केजरीवाल सरकार ने 2019 में घोषित इस योजना के तहत अधिवक्ताओं के कल्याण पर लगभग 100 करोड़ रुपये खर्च किए हैं।
इसके अनुसार योजना के तहत जीवन बीमा पर 32 करोड़ रुपये से अधिक और चिकित्सा बीमा पर 66 करोड़ रुपये से अधिक रुपये खर्च किए गए।