Sandeshkhali Case: कलकत्ता हाई कोर्ट का बड़ा आदेश, कहा- शेख शाहजहां को शाम तक CBI को सौंपें
संदेशखाली में ईडी अधिकारियों पर हमले के मामले में कलकत्ता हाई कोर्ट ने एसआईटी को बर्खास्त कर मामले की जांच सीबीआई को सौंपने का आदेश दिया है। पढ़िए डाइनामाइट न्यूज़ की पूरी रिपोर्ट
पश्चिम बंगाल: संदेशखाली मामले में पश्चिम बंगाल सरकार को हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने ईडी अधिकारियों पर हमले के मामले में कलकत्ता हाई कोर्ट ने एसआईटी को बर्खास्त कर मामले की जांच सीबीआई को सौंपने का आदेश दिया है। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने शेख शाहजहां समेत कुल तीन जांचें सीबीआई को सौंपने का आदेश दिया है।
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इसके साथ ही हाई कोर्ट ने बंगाल सरकार को आदेश दिया है कि शेख शाहजहां को मंगलवार शाम 4.30 बजे तक सीबीआई को सौंप दें। हिरासत में लेने के बाद सीबीआई शेख से पूछताछ कर सकती है। हाई कोर्ट के आदेश के बाद सीबीआई आज शाम तक शेख शाहजहां को हिरासत में ले सकती है। शेख शाहजहां को पिछले हफ्ते उत्तर 24 परगना जिले के मिनाखान में एक घर से गिरफ्तार किया गया था।
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डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के अनुसार कलकत्ता हाई कोर्ट ने संदेशखाली से जबरन वसूली, भूमि हड़पने और यौन उत्पीड़न की कई शिकायतों के मुख्य आरोपी पूर्व टीएमसी नेता शेख शाहजहां की हिरासत सीबीआई को सौंप दी है। मुख्य न्यायाधीश टीएस शिवगणम ने मंगलवार को कहा कि केंद्रीय एजेंसी मामले को अपने हाथ में लेगी, उन्होंने बंगाल पुलिस को शाहजहां और मामले की सामग्री सौंपने के लिए शाम 4.30 बजे तक का समय दिया।