अडानी प्रकरण में सुप्रीम कोर्ट का सख्त रुख: कहा- सीलबंद लिफाफे में नहीं चाहिये केंद्र के सुझाव
उच्चतम न्यायालय ने शेयर बाजार के लिए नियामक उपायों को मजबूत बनाने की खातिर विशेषज्ञों की समिति पर केंद्र के सुझाव को सीलबंद लिफाफे में स्वीकार करने से शुक्रवार को इनकार कर दिया। पढ़िये डाइनामाइट न्यूज़ की पूरी रिपोर्ट
नई दिल्ली: उच्चतम न्यायालय ने शेयर बाजार के लिए नियामक उपायों को मजबूत बनाने की खातिर विशेषज्ञों की समिति पर केंद्र के सुझाव को सीलबंद लिफाफे में स्वीकार करने से शुक्रवार को इनकार कर दिया।
पीठ के समक्ष शेयर बाजार के निवेशकों को हुए नुकसान का जिक्र किया गया।
विधि अधिकारी ने कहा कि उन्हें किसी भी न्यायाधीश द्वारा समिति की निगरानी पर कोई आपत्ति नहीं है।
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पीठ ने कहा, 'हम सीलबंद लिफाफे में सुझावों को स्वीकार नहीं करेंगे। हम पारदर्शिता सुनिश्चित करना चाहते हैं। यदि हम सीलबंद लिफाफे में आपके सुझाव लेते हैं, तो इसका स्वतः मतलब है कि दूसरे पक्ष को कोई जानकारी नहीं होगी।’’
पीठ ने यह भी कहा, ‘‘हम निवेशकों की सुरक्षा के लिए पूर्ण पारदर्शिता चाहते हैं। हम एक समिति बनाएंगे। अदालत के प्रति भरोसे की भावना होगी।’’
प्रधान न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़़, न्यायमूर्ति पी एस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला की पीठ ने कहा कि वह निवेशकों के हितों में पूर्ण पारदर्शिता बनाए रखना चाहती है तथा वह सीलबंद लिफाफे में केंद्र सरकार के सुझाव को स्वीकार नहीं करेगी।
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उच्चतम न्यायालय ने 10 फरवरी को कहा था कि अडाणी समूह के शेयरों की कीमतों में भारी गिरावट की पृष्ठभूमि में भारतीय निवेशकों के हितों को बाजार की अस्थिरता को देखते हुए संरक्षित करने की आवश्यकता है। इसके साथ ही न्यायालय ने केंद्र से नियामक तंत्र को मजबूत बनाने के लिए एक पूर्व न्यायाधीश की अध्यक्षता में क्षेत्र के विशेषज्ञों की एक समिति बनाने पर विचार करने को कहा था।
वकील एम एल शर्मा और विशाल तिवारी, कांग्रेस नेता जया ठाकुर और कार्यकर्ता मुकेश कुमार ने अब तक उच्चतम न्यायालय में इस मुद्दे पर चार जनहित याचिकाएं दायर की हैं।
हिंडनबर्ग रिसर्च द्वारा अडाणी समूह के खिलाफ कई आरोप लगा जाने के बाद, समूह के शेयरों की कीमतों में काफी गिरावट आई है। हालांकि, समूह ने उसके खिलाफ लगाए गए आरोपों को खारिज किया है।