Gorakhpur: डकैती के मामले में अभियुक्त को 10 साल की सजा

डीएन ब्यूरो

यूपी के गोरखपुर में डकैती के मामले में अभियुक्त को 10 साल की सजा सुनाई गई है। पढ़िये डाइनामाइट न्यूज की ये रिपोर्ट।

प्रतीकात्मक छवि
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गोरखपुर: जनपद में साल 2013 में थाना झंगहा क्षेत्र में हुई डकैती के मामले में अभियुक्त चंद्रशेखर ढाढी को 10 साल की सजा सुनाई गई है। साथ ही आरोपी पर 8 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। 

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डाइनामाइट न्यूज संवाददाता के मुताबिक उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा "ऑपरेशन कनविक्शन" अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान का उद्देश्य पुराने अपराधों के दोषियों को सजा दिलाना है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गोरखपुर के निर्देशन में थानाध्यक्ष झंगहा राकेश कुमार रोशन और उनकी टीम ने इस मामले में प्रभावी पैरवी की। मामले की सुनवाई करते हुए, अतिरिक्त जिला जज (एएसजे) ने अभियुक्त को दोषी करार देते हुए यह सजा सुनाई। अभियोग में अभियुक्त पर धारा 395, 397 और 412 के तहत मुकदमा चलाया गया था।

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अभियोजन पक्ष की ओर से एडीजीसी शरदेन्दु प्रताप नारायण सिंह ने अदालत में मजबूत दलीलें पेश कीं, जिसके चलते अदालत ने अभियुक्त को दोषी करार दिया। इस मामले में गोरखपुर पुलिस की भूमिका सराहनीय रही है। पुलिस ने इस मामले की गहनता से जांच की और अदालत में मजबूत सबूत पेश किये। इस सजा से अपराधियों के लिए एक सख्त संदेश गया है कि कानून सबके लिए बराबर है। 










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