Gorakhpur: धोखाधड़ी के मामले में अभियुक्त को 19 साल बाद मिली सजा, 5 साल की हुई कैद
यूपी के गोरखपुर में "ऑपरेशन कनविक्शन" अभियान के तहत पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। अभियुक्त को चोरी और धोखाधड़ी के अपराध में दोषी पाते हुए 5 साल की कैद और 13 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई गई है। पढ़िये डाइनामाइट न्यूज की ये रिपोर्ट।
गोरखपुर: उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा चलाए जा रहे "ऑपरेशन कनविक्शन" अभियान के तहत एक बड़ी सफलता हासिल हुई है। साल 2005 में थाना राजघाट में पंजीकृत चोरी और धोखाधड़ी के एक मामले में अभियुक्त बजरंगी यादव उर्फ राजेश यादव को माण्यवर न्यायालय गोरखपुर ने दोषी करार दिया है। अभियुक्त को चोरी और धोखाधड़ी के अपराध में दोषी पाते हुए 5 साल की कैद और 13 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई गई है।
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डाइनामाइट न्यूज संवाददाता के मुताबिक पुलिस की प्रभावी पैरवी में थानाध्यक्ष राजघाट इत्यानंद पाण्डेय और थाने के पैरोकार व मॉनिटरिंग सेल की प्रभावी पैरवी के चलते यह सफलता मिली है। ADGC रविन्द्र यादव का भी इस मामले में अमूल्य योगदान रहा है।
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यह सफलता वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गोरखपुर के निर्देशन में मिली है। उन्होंने पुलिस टीम को इस मामले में लगातार प्रेरित किया और आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराए। सिविल कोर्ट गोरखूपुर सन्तोष उपाध्याय ने कहा कि "यह फैसला कानून व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में एक सकारात्मक कदम है।"