Gorakhpur News: गोरखपुर की अदालत ने 13 साल बाद सुनाई हत्यारे को ये सजा
गोरखपुर में एक व्यक्ति को हत्या और चोरी के मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। डाइनामाइट न्यूज़ पर पढ़िए पूरी खबर

गोरखपुर: थाना तिवारीपुर में वर्ष 2011 में दर्ज हत्या और चोरी के मामले में एक व्यक्ति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश भ्र0नि0अधि0 जनपद गोरखपुर ने अभियुक्त सत्येन्द्र हरिजन को दोषी करार देते हुए यह सजा सुनाई।
पूरा मामला
डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के मुताबिक, साल 2011 में थाना तिवारीपुर में हत्या और चोरी की एक घटना हुई थी। इस मामले में पुलिस ने सत्येन्द्र हरिजन को आरोपी बनाया था। उत्तर प्रदेश पुलिस महानिदेशक द्वारा चलाए जा रहे "ऑपरेशन कनविक्शन" अभियान के तहत वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गोरखपुर के निर्देशन में इस मामले में पैरवी की गई। प्रभारी निरीक्षक तिवारीपुर अर्चना सिंह और थाने के पैरोकार व मॉनिटरिंग सेल की प्रभावी पैरवी के चलते अदालत ने अभियुक्त को दोषी करार दिया।
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कौन-कौन थे शामिल?
इस मामले में ADGC श्रद्धानन्द पाण्डेय और ADGC रविन्द्र सिंह का भी अमूल्य योगदान रहा।
क्या हुई सजा?
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अदालत ने अभियुक्त सत्येन्द्र हरिजन को आजीवन कारावास और 16,000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है।
कानून व्यवस्था कायम रखने में मदद
पुलिस और न्यायपालिका अपराधियों को सजा दिलाने में कितनी गंभीर है। "ऑपरेशन कनविक्शन" जैसे अभियान से अपराधियों में डर का माहौल पैदा होता है और इससे समाज में कानून व्यवस्था कायम करने में मदद मिलती है।