UPSC Cheating Case: पूर्व IAS ट्रेनी पूजा खेडकर को एक और झटका, जानिये पूरा अपडेट

डीएन ब्यूरो

संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा में धोखाधड़ी से जुड़े मामले में पूर्व IAS ट्रेनी पूजा खेडकर को एक और झटका लगा है। पढ़िये डाइनामाइट न्यूज़ की पूरी रिपोर्ट

पूजा खेडकर
पूजा खेडकर


नई दिल्ली: संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) की परीक्षा में धोखाधड़ी से जुड़े मामले में पूर्व IAS ट्रेनी पूजा खेडकर (Puja Khedkar) को एक और झटका लगा है। 

डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के मुताबिक, दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को यूपीएससी धोखाधड़ी मामले में पूर्व आईएएस प्रोबेशनर पूजा खेडकर को अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया। दरअसल, ट्रायल कोर्ट ने पूजा खेडकर को अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया था। इसके बाद पूजा ने कोर्ट के आदेश को दिल्ली उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी। जहां अगस्त में पूजा को अंतरिम संरक्षण मिला था।

न्यायालय ने पूछताछ की कही बात

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न्यायालय ने पूजा खेडकर की अग्रिम जमानत याचिका को खारिज करते हुए कहा कि यूपीएससी एक प्रतिष्ठित परीक्षा है। 

न्यायालय ने आगे कहा कि विचाराधीन घटना न केवल एक संगठन के खिलाफ बल्कि बड़े पैमाने पर समाज के खिलाफ भी धोखाधड़ी का प्रतिनिधित्व करती है। अदालत ने इस बात पर जोर दिया कि इसमें शामिल साजिश का पता लगाने के लिए पूछताछ जरूरी है। ऐसा प्रतीत होता है कि याचिकाकर्ता के खिलाफ एक मजबूत मामला बनता है। इसलिए याचिका खारिज की जाती है।

पूजा की बढ़ी मुश्किलें

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इसके साथ ही अदालत ने पूजा को पूर्व में दी गई गिरफ्तारी पर अंतरिम सुरक्षा को भी हटा दिया। अगस्त माह में पूजा खेड़कर को गिरफ्तारी पर अंतरिम सुरक्षा दी थी। 31 जुलाई को यूपीएससी ने खेडकर की उम्मीदवारी रद्द कर दी थी और उन्हें आयोग की सभी भविष्य की परीक्षाओं और चयनों से स्थायी रूप से वंचित कर दिया।

बता दें कि पूर्व ट्रेनी आईएएस अधिकारी पूजा खेडकर पर धोखाधड़ी करने और सिविल सेवा परीक्षा पास करने के लिए अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) और विकलांगता कोटा लाभों का गलत तरीके से लाभ उठाने का आरोप लगा है। 










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