Chandigarh Mayor Election: चंडीगढ़ मेयर चुनाव में रद्द हुए 8 वोट होंगे मान्य, दोबारा मतों की गिनती, जानिये सुप्रीम कोर्ट का पूरा आदेश

डीएन ब्यूरो

सुप्रीम कोर्ट ने चंडीगढ़ मेयर चुनाव को लेकर मंगलवार को बड़ा आदेश दिया है। पढ़िये डाइनामाइट न्यूज़ की पूरी रिपोर्ट

उच्चतम न्यायालय
उच्चतम न्यायालय


नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने चंडीगढ़ मेयर चुनाव (Chandigarh Mayor Election) को लेकर मंगलवार को लेकर बड़ा फैसला सुनाया। शीर्ष अदालत ने इस मामले में दोबारा वोटों की गिनती के आदेश दिये हैं। इसके साथ ही अदालत ने अमान्य घोषित किए गए 8 वोटों को भी अब मान्य घोषित किया है। 

चीफ जस्टिस ने डीवाई चंद्रचूड़ (DY Chandrachud) ने सख्त निर्देश देते हुए कहा है कि मेयर चुनाव के लिये पड़े वोटों की पुनर्गणना होगी। उन्होंने यह भी कहा कि रद्द होने वाले 8 वोट वैध माने जाएंगे और इनकी गिनती होगी। 

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चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ इस मामले पर सुनवाई कर रही है। 

इससे पहले सोमवार को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने चुनाव के बैलट पेपर पेश करने का आदेश दिया था। मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ (DY Chandrachud) ने सोमवार को कहा कि हार्स ट्रेडिंग गंभीर मामला है। 

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सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पीठासीन अधिकारी अनिल मसीह ने माना है कि उन्‍होंने बैलेट पेपर पर निशाना लगाया।










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