गोरखपुर: गैर इरादतन हत्या के दोषी पर कोर्ट का बड़ा फैसला, सुनाई ये सजा

डीएन ब्यूरो

गोरखपुर में वर्ष 2014 में थाना राजघाट पर पंजीकृत गैर इरादतन हत्या के मामले में एक बड़ी सफलता मिली है। माना जाता है कि पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश द्वारा चलाए जा रहे "ऑपरेशन कनविक्शन" अभियान के तहत यह सफलता मिली है। पढ़िये डाइनामाइट न्यूज़ की पूरी रिपोर्ट

प्रतीकात्मक छवि
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गोरखपुर: जनपद में साल 2014 में थाना राजघाट पर पंजीकृत गैर इरादतन हत्या के मामले में एक बड़ी सफलता मिली है। माना जाता है कि पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश द्वारा चलाए जा रहे "ऑपरेशन कनविक्शन" अभियान के तहत यह सफलता मिली है।

डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के अनुसार अभियुक्त सोनू सोनकर को न्यायालय गोरखपुर ने 10 वर्ष के साधारण कारावास और 11,000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। यह मामला थाना राजघाट जनपद गोरखपुर से संबंधित है।

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दरअसल सोनू सोनकर पर धारा 304 ,308, 452, 323, 504, 506 भादवि के तहत आरोप लगाए गए थे। थानाध्यक्ष राजघाट, इत्यानंद पाण्डेय और उनकी टीम ने इस मामले में प्रभावी पैरवी की। ADGC श्री बृजेश कुमार सिंह का भी इस मामले में अमूल्य योगदान रहा। 

उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा चलाया जा रहा है जिसका उद्देश्य पुराने अपराधों का निपटारा करना और अपराधियों को सजा दिलाना है।स्थानीय लोगों ने इस फैसले का स्वागत किया है और पुलिस की इस कार्रवाई की प्रशंसा की है। उन्हें उम्मीद है कि इस तरह की कार्रवाइयों से क्षेत्र में अपराध कम होगा।

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