गोरखपुर: हत्या के मामले में पिता-पुत्र को कोर्ट ने सुनाई यह सजा

डीएन ब्यूरो

गोरखपुर कोर्ट हत्या के मामले में पिता-पुत्र को सजा का एलान किया हैं। पढ़िए डाइनामाइट न्यूज की पूरी खबर

काल्पनिक दृश्य
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गोरखपुर: जनपद गोरखपुर के थाना झंगहा क्षेत्र में वर्ष 2021 में दर्ज एक हत्या के मामले में दोष सिद्ध होने पर न्यायालय ने दो अभियुक्तों को आजीवन सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।

डाइनामाइट न्यूज संवादाता मुताबित मामला थाना झंगहा में दर्ज से जुड़ा है, जिसमें अभियुक्त संदीप प्रजापति और उसके पिता राम अवतार प्रजापति को हत्या का दोषी पाया गया। न्यायालय ASJ/स्पेशल जज (EC एक्ट) गोरखपुर ने दोनों अभियुक्तों को भारतीय दंड संहिता की धारा 498, 302, 34 और 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के तहत आजीवन कारावास और 14,000-14,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।

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उत्तर प्रदेश पुलिस महानिदेशक द्वारा चलाए जा रहे "ऑपरेशन कनविक्शन" के तहत यह कार्रवाई की गई। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गोरखपुर डॉ गौरव ग्रोवर के निर्देशन में प्रभारी निरीक्षक झंगहा जयंत कुमार सिंह, थाने के पैरोकार और मॉनिटरिंग सेल की प्रभावी पैरवी के चलते अभियुक्तों को सजा दिलाने में सफलता मिली।

इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से ADGC श्रद्धानंद पांडे और ADGC रविंद्र सिंह की अहम भूमिका रही। पुलिस प्रशासन ने इस फैसले को न्याय की जीत बताते हुए अपराधियों पर सख्त कार्रवाई जारी रखने का संकल्प लिया है।

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