गोरखपुर: हत्या के मामले में तीन दोषियों पर कोर्ट का बड़ा फैसला, सुनाई ये सजा

डीएन ब्यूरो

गोरखपुर में कोर्ट ने हत्या के मामले में तीन दोषियों को सजा का एलान किया हैं। पढ़िए डाइनामाइट न्यूज पर पूरी खबर

काल्पनिक दृश्य
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गोरखपुर: जनपद गोरखपुर के थाना बेलघाट क्षेत्र में वर्ष 2005 में हुई हत्या के एक मामले में तीन आरोपियों को अदालत ने दोषी करार देते हुए सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही, प्रत्येक दोषी पर 13,000-13,000 रुपये का आर्थिक दंड भी लगाया गया है।

डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के अनुसार ,वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गोरखपुर के निर्देशन में पुलिस द्वारा की गई प्रभावी पैरवी के चलते अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश / विशेष न्यायाधीश भ्र0नि0अधि0 (UPSEB) जनपद गोरखपुर की अदालत ने दुर्गविजय चौहान पुत्र हरिहर, जवाहिर लाल पुत्र अमर सिंह एवं रुकमणी देवी पत्नी अमर सिंह (सभी निवासी ढविया, थाना बेलघाट) को मु0अ0सं0 87/2005, धारा 302, 34, 201 भादवि के तहत दोषी करार दिया।

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यह फैसला उत्तर प्रदेश पुलिस महानिदेशक द्वारा चलाए जा रहे "ऑपरेशन कनविक्शन" अभियान के तहत आया है। इस मामले में थाना बेलघाट के थानाध्यक्ष विकासनाथ, पैरोकार व मॉनिटरिंग सेल की सक्रिय भूमिका रही।

अभियोजन पक्ष की ओर से ADGC श्रद्धानन्द पाण्डेय एवं ADGC रविन्द्र सिंह ने प्रभावी पैरवी कर दोषियों को सजा दिलाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया।

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इस फैसले से पीड़ित परिवार को न्याय मिला है और पुलिस की न्यायिक प्रक्रिया में मजबूत भूमिका को लेकर सकारात्मक संदेश गया है।










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