मथुरा श्रीकृष्ण जन्मभूमि मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, शाही ईदगाह परिसर के सर्वे को मंजूरी
मथुरा में श्रीकृष्ण जन्मभूमि को लेकर बड़ी खबर आई है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस मामले में सर्वे से लिए कमीशन गठन को मंजूरी दे दी है। पढ़िये डाइनामाइट न्यूज़ की पूरी रिपोर्ट
प्रयागराज: इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मथुरा में श्रीकृष्ण जन्मभूमि और ईदगाह विवाद मामले को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है। हाई कोर्ट ने हिंदु पक्ष की याचिका को स्वीकर कर शाही ईदगाह के सर्वे से लिए कमीशन के गठन को मंजूरी दे दी है।
हाई कोर्ट के इस आदेश के साथ ही श्रीकृष्ण जन्मभूमि विवाद मामले में सर्वेक्षण आयोग बनने का रास्ता साफ हो गया है। सर्वे रिपोर्ट के आधार पर इस मामले में आग की प्रक्रिया शुरू हो सकती है।
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हाई कोर्ट के आदेश के मुताबिक मामले में 18 दिसंबर को सर्वे के लिए एडवोकेट कमीशन का गठन होगा। कमीशन का गठन के बाद जल्द सर्वेक्षण शुरू हो सकता है।
अदालत के फैसले के बाद हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने हमारे आवेदन को स्वीकार कर लिया है। हमने एडवोकेट कमिश्नर द्वारा (शाही ईदगाह मस्जिद के) सर्वेक्षण की मांग की थी। 18 दिसंबर को रूपरेखा तय होगी। कोर्ट ने शाही ईदगाह मस्जिद की दलीलें खारिज कर दी हैं। यह कोर्ट का एक ऐतिहासिक फैसला है।
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