गोरखपुर: कोर्ट का बड़ा फैसला, हत्या के मामले में दोषी पाए गए अभियुक्त को सुनाई ये सजा

डीएन ब्यूरो

गोरखपुर में हत्या के मामले में दोषी पाए अपराधी पर कोर्ट का बड़ा फैसला सामने आया हैं। पढ़िये डाइनामाइट न्यूज़ की पूरी रिपोर्ट

काल्पनिक दृश्य
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गोरखपुर: वर्ष 2023 में थाना कैम्पियरगंज क्षेत्र में दर्ज हत्या के मामले में दोष सिद्ध होने पर न्यायालय ने बड़ा फैसला सुनाया है।

डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के अनुसार जिला एवं सत्र न्यायाधीश, गोरखपुर की अदालत ने अभियुक्त चुन्नु उर्फ नरसिंह यादव को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही अभियुक्त पर 21,000 रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है।

उत्तर प्रदेश पुलिस महानिदेशक के निर्देशन में चलाए जा रहे "ऑपरेशन कनविक्शन" अभियान के तहत वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, गोरखपुर  डॉ गौरव ग्रोवर के मार्गदर्शन में यह सफलता हासिल हुई। थानाध्यक्ष कैम्पियरगंज राकेश कुमार रोशन थाने के पैरोकार और मॉनिटरिंग सेल की प्रभावी पैरवी के चलते अभियुक्त को सजा दिलाने में सफलता मिली।

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अभियुक्त का अपराध और सजा

अभियुक्त चुन्नु उर्फ नरसिंह यादव (पुत्र मोती यादव, निवासी नगपुर, थाना मेहदावल, जनपद संतकबीरनगर) पर थाना कैम्पियरगंज में मु0अ0सं0 275/2023 धारा 302, 404 भादवि के तहत मामला दर्ज था। सुनवाई के दौरान अदालत ने पर्याप्त साक्ष्यों के आधार पर अभियुक्त को दोषी पाया और उसे आजीवन कारावास के साथ 21,000 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई।

अभियोजन पक्ष की अहम भूमिका

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इस मामले में अभियोजन पक्ष की मजबूत दलीलों और साक्ष्यों के प्रभावी प्रस्तुतीकरण ने अभियुक्त को सजा दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मामले में जिला शासकीय अधिवक्ता (DGC) श्री प्रिया नंद सिंह, अपर जिला शासकीय अधिवक्ता (ADGC) श्री जयनाथ यादव व श्री सौरभ श्रीवास्तव का विशेष योगदान रहा।

गोरखपुर पुलिस की इस बड़ी सफलता से अपराधियों में भय का माहौल बना है। पुलिस का कहना है कि अपराध और अपराधियों के खिलाफ ऐसी ही कड़ी कार्रवाई जारी रहेगी।










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