गोरखपुर: गैंग बनाकर गौ-तस्करी, गिरोह के अपराधियों के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट के कार्यवाही
गोरखपुर : गैंग बनाकर गो-तस्करी करने वाले गिरोह के 04 अपराधियों के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट के तहत हुई कठोर कार्यवाही,पढिए डाइनामाइट न्यूज की पूरी रिपोर्ट

गोरखपुर: वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गोरखपुर डॉ गौरव ग्रोवर द्वारा संगठित अपराधों पर प्रभावी अंकुश लगाने एवं अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है।
पुलिस अधीक्षक दक्षिणी के निर्देशन, क्षेत्राधिकारी गोला के पर्यवेक्षण एवं थानाध्यक्ष बड़हलगंज की तत्पर कार्यवाही के फलस्वरूप एक संगठित गो-तस्करी गिरोह के चार सदस्यों के विरुद्ध उत्तर प्रदेश गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम 1986 के अंतर्गत कठोर कार्यवाही की गई है।
डाइनामाइट न्यूज संवादाता अनुसार गिरोह का सरगना आजाद पुत्र चेतन एवं उसके तीन साथी 1. सोनू पुत्र चेतन, 2. जुनैद पुत्र रशीद, 3. रोहित यादव पुत्र रामधारी यादव मिलकर भौतिक लाभ एवं अवैध कमाई के उद्देश्य से एक सक्रिय संगठित अपराधी गिरोह संचालित कर रहे थे। इनका मुख्य उद्देश्य गो-तस्करी एवं पशु क्रूरता जैसे संगीन अपराधों को अंजाम देना था, जिससे आमजन में भय एवं आतंक का माहौल बना हुआ था।
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इन अपराधियों के विरुद्ध जिला मजिस्ट्रेट गोरखपुर से अनुमोदन प्राप्त कर गैंग चार्ट तैयार किया गया एवं थाना बड़हलगंज पर मु0अ0सं0 216/2025, धारा 2(ख)(XI),(XVII), व 3(1) गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया है।
अपराध का संक्षिप्त विवरण: इस संगठित गिरोह के सदस्य पूर्व में भी गोवध निवारण अधिनियम एवं पशु क्रूरता अधिनियम के तहत कई अभियोगों में लिप्त पाए गए हैं। हाल ही में मु0अ0सं0 662/2023 थाना बड़हलगंज के अंतर्गत दर्ज मामले में इनकी संलिप्तता प्रमाणित हुई थी।
गिरोह के सदस्यों का आपराधिक इतिहास विस्तृत रूप से संलग्न है, जिनमें हत्या के प्रयास, पॉक्सो, एनडीपीएस, धोखाधड़ी जैसे गंभीर अपराध शामिल हैं।
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वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गोरखपुर गौरव ग्रोवर ने इस कार्यवाही में सम्मिलित समस्त पुलिस टीम को प्रशंसा पत्र देने की घोषणा की है और भविष्य में भी ऐसे अपराधियों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही जारी रखने का संकल्प दोहराया है।